क्राइम

सुनंदा पुष्कर डेथ केस: थरूर के खिलाफ मामले में कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, 15 मार्च को होगा जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा डेथ केस में शशि थरूर की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

Mar 07, 2019 / 05:11 pm

Mohit sharma

सुनंदा पुष्कर डेथ केस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा डेथ केस में शशि थरूर की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में थरूर की ओर बताया गया था कि मामले में पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां हैं। कोर्ट अब अपना आदेश 15 मार्च को जारी करेगी। आपको बता दें कि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इससे पहले अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ एक मामले की सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।

जम्मू ग्रेनेड धमाका: बस स्टैंड पर हुआ धमाका, मच गई चीख-पुकार, प्रत्यक्षदर्शी ने बयां की कहानी

बड़ा खुलासा: अभिनंदन की सुरक्षा में गए 2 विमानों ने क्यों नहीं किया पाक F-16 पर हमला? जानें पूरा घटनाक्रम

आपको बता दें कि पुलिस ने 14 मई, 2018 को थरूर के खिलाफ पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने और क्रूरता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। पुष्कर (51) की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में दक्षिण दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी, 2014 को हुई थी। इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ अंतरंग संबंध होने के आरोप लगाए थे।

Hindi News / Crime / सुनंदा पुष्कर डेथ केस: थरूर के खिलाफ मामले में कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, 15 मार्च को होगा जारी

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.