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हत्या के मामले में सात जनों को आजीवान कारावास

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय मेें चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह 64 साक्ष्य पेश किए गए।

दौसाJul 25, 2024 / 03:15 pm

Rajendra Jain

दौसा. लालसोट उपखण्ड के देवली गांव में करीब 8 साल पूर्व खेत में काम करते वक्त एक जने की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक ही परिवार के 7 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 26 अक्टूबर 2016 को परिवादी नेयन सहाय पुत्र रामपाल रैगर निवासी देवली ने लालसोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई रामस्वरूप व पुत्र धर्मराज खेतों पर काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने घातक हथियारों से उन पर जान लेवा हमला कर दिया। जिससे वे गंभीर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जयपुर रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान रामस्वरूप की मौत हो गई।

इस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लालसोट के न्यायाधीश समरेन्द्र सिकरवार ने सभी आरोपी आनन्दीलाल पुत्र किशन, रामजीलाल पुत्र आनन्दीलाल, मन्नालाल पुत्र किशन, भौंरीलाल पुत्र गिरधारी, श्रवणलाल उर्फ सरवण् पुत्र गिरधारीलाल , कमलेश पुत्र मांगीलाल एवं अशोक पुत्र मन्नालाल सभी निवासी रैगरों की ढाणी तन देवली को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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