राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
सोमवार को हनीप्रीत की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने राहत देने से मना कर दिया। जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने अब यह मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया।
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में 2021 में होंगे विधानसभा चुनाव! परीसिमन को तैयार चुनाव आयोग
आपको बता दें इससे पहले भी हनीप्रीत को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। हनीप्रीत के वकील की मानें तो कोर्ट की ओर से उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था।
मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर वार, CBIC के 22 अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट पर भेजा
हनीप्रीत की याचिका में कहा गया था कि उस पर 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों की साजिश का आरोप लगाया गया है, जबकि उस समय वह अदालत में गुरमीत राम रहीम के साथ थी।
हनीप्रीत की ओर से कहा गया कि पंचकूला सीबीआइ कोर्ट ने जब गुरमीत राम रहीम को साध्वी रेप केस में दोषी करार दिया था तो इसके तुरंत बाद पंचकूला में दंगे भड़क गए थे, जिसमें उनको साजिशकर्ता बनाया गया है। लेकिन दंगों के समय वह डेरा प्रमुख गुरमीत के साथ थी।
चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करने को तैयार Chandrayaan-2, ISRO के 19 सेंटर्स की पैनी नजर
उन्होंने यह भी कहा कि वह राम रहीम के साथ पंचकूला से सीधे रोहतक स्थित सुनारिया जेल गई थी। ऐसे में उसको दंगों की साजिशकर्ता बताना गलत है।