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निर्भया गैंगरेप केस: दोषी मुकेश की दया याचिका LG कार्यालय से खारिज, अब राष्‍ट्रपति अंतिम उम्मीद

निर्भया गैंगरेप केस में दिल्‍ली के LG ने मुकेश की दया याचिका को खारिज किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही मुकेश की दया याचिका पर अंतिम फैसला लेंगे

Jan 16, 2020 / 12:40 pm

Mohit sharma

निर्भया गैंगरेप केस

नई दिल्‍ली। देश के चर्चित निर्भया गैंगरेप और मर्डर (Nirbhaya Gang Rape Case ) केस में बड़ी खबर सामने आई है।

दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) ने भी निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका ( Mercy petition ) को खारिज कर दिया है। अब मुकेश की दया याचिका को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

गृह मंत्रालय से याचिका को राष्‍ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath Kovind ) ही मुकेश की दया याचिका पर अंतिम फैसला लेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने भी मुकेश की दया याचिका का ठुकरा दिया था।

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वहीं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) में आज मुकेश की ओर से दाखिल की गई यचिका पर सुनवाई करेगा।

अपनी याचिका में मुकेश ने कोर्ट से मांग की है कि जब तक राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक 22 जनवरी की फांसी की तारीख पर रोक लगाई जाए।

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आपको बता दें कि निचली अदालत के आदेशानुसार चारों दोषियों को फांसी 22 जनवरी को फांसी दी जानी है।

वहीं, फांसी की तारीफ मुकर्रर होते ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी निर्भया के दोषियों को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फांसी की सजा देने के लिए जेल प्रशासन ने चारों दोषियों के गले की नाप ली है।

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