क्राइम

निर्भया केसः दोषी पवन गुप्ता की SLP पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की निर्भया केस के दोषी की याचिका।
आगामी 20 जनवरी को सर्वोच्च अदालत करेगा मामले की सुनवाई।
चारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला है लंबित।

सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (SLP) दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है।
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दरअसल, निर्भया केस में शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों का दोबारा डेथ वारंट जारी किया था। हालांकि दूसरी तरफ दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी फांसी देना संभव नहीं है क्योंकि चारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लूट का एक मामला लंबित है।
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वहीं, इसके बाद एक दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका (SLP) दायर की है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए इसकी तारीख 20 जनवरी को मुकर्रर कर दी।
बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ की गई दरिंदगी के दोषियों को एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आगामी 1 फरवरी की सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया।
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लेकिन इसके बाद केस के चार दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश और पवन में से एक पवन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (SLP) दायर की। इस याचिका में पवन ने दावा किया है कि जिस वक्त यह अपराध हुआ, वह नाबालिग था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तथ्य को दरकिनार किया।

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