क्राइम

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 5 साल की सजा, टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की कोर्ट का फैसला

Mumba terror Attack Case Hafiz Saeed को 5 साल की कैद
Pakistan कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में पाया दोषी
हाफिज सईद पर चल रहे 23 केस

Feb 13, 2020 / 09:24 am

धीरज शर्मा

हाफिज सईद

नई दिल्ली। मुंबई हमलों ( Mumbai Attack ) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ( Pakistan ) की कोर्ट ने हाफिज सईद को सजा सुना दी है। टेरर फंडिंग ( Terror Funding ) मामले में आतंकी हाफिज सईद को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ( ATS ) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा ( JUD ) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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हाफिज सईद पर पाकिस्तान में 23 आतंकी मामले दर्ज हैं। भारत की ओर से उसके खिलाफ आतंकी मामलों की डोजियर के बावजूद, उसे पाकिस्तान में खुलेआम घूमने और भारत विरोधी रैलियों को प्रभावशाली तरीके से संबोधित करने की अनुमति दी गई थी।
इस मामले में आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं। सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया।
जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इससे पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। इनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं।

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