5 जून 2021 को पीड़िता के पिता ने गुरुर में कराई थी मौखिक रिपोर्ट
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 5 जून 2021 को पीड़िता के पिता थाना गुरुर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 जून 2021 को वह घर में खाना खाकर आराम कर रहा था। शाम 5 बजे उसकी छोटी बेटी ने बताया कि पीडि़ता घर पर नहीं है, उसे 3.30 बजे से ढूंढ रहे हैं, नहीं दिख रही है। तब वह अपने आसपास व रिश्तेदारों में पता-तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका पर विवेचना अधिकारी/महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू ने धारा 363 का अपराध दर्ज किया। यह भी पढ़ें
परिवहन सुस्त : 26 केंद्रों में धान हो गया जाम, कुछ केंद्र में बंद हो सकती है खरीदी
फैंसी स्टोर में हुई जान-पहचान
विवेचना के दौरान पीड़िता को 6 जून 2021 को आरोपी के कब्जे से चिरहुलडीह (कोटा), थाना-आमानाका रायपुर से बरामद किया गया। महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू को पीडि़ता ने बयान में बताया कि उसका आरोपी हुलाश कुमार निषाद से दो साल पूर्व गुरुर के फैंसी स्टोर में जान-पहचान हुई। आरोपी से बातचीत व मुलाकात एक गांव में होती थी। आरोपी ने शादी कर पत्नी बनाने की बात कही। यह भी पढ़ें