5 जून 2021 को पीड़िता के पिता ने गुरुर में कराई थी मौखिक रिपोर्ट
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 5 जून 2021 को पीड़िता के पिता थाना गुरुर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 जून 2021 को वह घर में खाना खाकर आराम कर रहा था। शाम 5 बजे उसकी छोटी बेटी ने बताया कि पीडि़ता घर पर नहीं है, उसे 3.30 बजे से ढूंढ रहे हैं, नहीं दिख रही है। तब वह अपने आसपास व रिश्तेदारों में पता-तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका पर विवेचना अधिकारी/महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू ने धारा 363 का अपराध दर्ज किया। फैंसी स्टोर में हुई जान-पहचान
विवेचना के दौरान पीड़िता को 6 जून 2021 को आरोपी के कब्जे से चिरहुलडीह (कोटा), थाना-आमानाका रायपुर से बरामद किया गया। महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू को पीडि़ता ने बयान में बताया कि उसका आरोपी हुलाश कुमार निषाद से दो साल पूर्व गुरुर के फैंसी स्टोर में जान-पहचान हुई। आरोपी से बातचीत व मुलाकात एक गांव में होती थी। आरोपी ने शादी कर पत्नी बनाने की बात कही।
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किराए के मकान में पति-पत्नी के रूप में रहते थे
3 जून 2021 को आरोपी हुलाश कुमार निषाद कन्हापुरी आया और उसे मोटर साइकिल में बैठाकर कौही के शिव मंदिर में ले जाकर शादी की। मोटरसाइकिल से ही चिरूलडीह (कोटा) ब्लॉक नंबर 5 मकान नंबर 12 रायपुर में किराए के मकान में ले गया। वहां दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे। आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। पीडि़ता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा-366, 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5 (ठ)/6 जोड़ कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र 18 जून 2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अरुण कुमार साहू ने की। साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।