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आपको बता दें कि इस मामले में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी शाहरुख पठान के वकील असगर ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का इरादा पुलिसकर्मी को मारने का नहीं था, पिस्टल तो उसने तैश में आकर लहराई थी। वकील ने यह भी कहा कि इसके अलावा शाहरुख का पूरा पुलिस रिकॉर्ड साफ है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख के वकील ने उन 18 फैसलों का हवाला भी दिया, जिनमें से 16 केस दिल्ली दंगों से संबंधित थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों का खारिज कर दिया।
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आपको बता दें कि 24-25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट (आरोप-पत्र) दाखिल कर दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में हुई हिंसा में यह पहली चार्जशीट है। यह पहली चार्जशीट एफआईआर नंबर 51/ 2020 दिनांक 26 फरवरी 2020 थाना जाफराबाद में दर्ज मामले में शुक्रवार को दाखिल की गयी। यह वही मामला है जिसमें, सरे-राह शाहरुख पठान नाम के युवक ने निहत्थे दिल्ली पुलिस सिपाही पर लोडिड पिस्टल तानकर सनसनी मचा दी थी। फिलहाल शाहरुख खान दिल्ली की जेल में बंद है