इसके लिए राजधानी दिल्ली के AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ने चारों आरोपियों के शवों की जांच करने के लिए तीन सीनियर फोरेंसिक विशेषज्ञों को हैदराबाद भेजा है।
यह हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को दूसरा पोस्टमार्टम होगी।
आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया था।
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दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस ने छह दिसंबर को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। अदालत ने गांधी अस्पताल के अधीक्षक को 23 दिसंबर की शाम पांच बजे से पहले AIIMS नई दिल्ली के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शव परीक्षण करने का निर्देश दिया।
अदालत ने इसके बाद शवों को उनके परिवारों को सौंपने के भी निर्देश जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश आरएस. चौहान और न्यायमूर्ति ए.अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि शव परीक्षण की वीडियोग्राफी करें और अदालत में इसे प्रस्तुत करें।
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अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता के. सजया और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट में भेजकर इस पर संज्ञान लेने को कहा गया।
गांधी अस्पताल के अधीक्षक पी. श्रवण कुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और पीठ को सूचित किया कि पांच दिनों में शव पूरी तरह से सड़ सकते हैं।
अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) को भी निर्देश दिया कि वह कथित मुठभेड़ की जांच करे, मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त करें और इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) को भेज दिया जाए।
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इसके साथ ही SIT को भी मामले में एफआईआर, केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा गया है। एसआईटी से कहा गया है कि इन रिकॉर्ड को मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए।
मोहम्मद आरिफ (26), जोलू शिवा (20), जोलू नवीन (20) और चिंटाकुंतला चेन्नेकशवुलु (20) सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी थे। यह सभी आरोपी इस अपराध के कई दिन बाद पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मारे गए थे।