ओवैसी के इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए छपरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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जानकारी के अनुसार सीजेएम की अदालत में आवैसी के खिलाफ यह परिवाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह की ओर से दायर किया गया है।
अपने परिवाद हिंदू नेता ने हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
वहीं, सीजेएम कोर्ट ने यह परिवाद सांसद-विधायक की कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही ACJM अनुराग कुमार त्रिपाठी ने आदेश दिया है कि कोर्ट में 4 दिसंबर को शपथपत्र पर बयान दर्ज कराया जाए।
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आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर आए फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यह फैसला उनको मान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है।
यही नहीं ओवैसी ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई होती तब भी क्या सर्वोच्च आदलत यही फैसला देती। उन्होंने कहा था कि उनको खैरात में मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है।