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क्राइम

रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी लगवाने के नाम पर 43 लाख 55 हजार ठगे, मुख्य आरोपी गोंदिया से गिरफ्तार

रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी के तीन मामलों में 43 लाख 55 हजार रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी उत्तमचंद खांडेकर को गोंदिया महाराष्ट्र से बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया।

बालोदAug 04, 2024 / 12:00 am

Chandra Kishor Deshmukh

Fraud in the name of getting a job रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी के तीन मामलों में 43 लाख 55 हजार रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी उत्तमचंद खांडेकर को गोंदिया महाराष्ट्र से बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस ठग के खिलाफ बालोद थाने में दो व गुरुर थाने में ठगी का एक मामला दर्ज है।

गोंदिया व नागपुर भेजा गया था 2 विशेष टीम

आरोपी को पकडऩे के लिए एसपी एसआर भगत ने प्रधान आरक्षक भगवान सिंह ध्रुव व हरीशचंद्र सिन्हा के नेतृत्व में 2 विशेष टीम बनाकर गिरफ्तार करने गोंदिया व नागपुर भेजा गया था। फरार आरोपी उत्तमचंद खांडेकर को उसके मूल पता को छोड़कर दूसरे जगह रहने की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे गोंदिया से पकड़कर थाना बालोद लाया। वहीं इससे पहले भी इसके दो साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है।
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केस 1 : स्टेशन मास्टर की नौकरी लगाने दिया प्रलोभन

ठगी का पहला मामला प्रार्थी घनश्याम ढीमर पिता स्व. विष्णुराम ढीमर उम्र 39 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी का है। थाने में दर्ज प्रकरण के मुताबिक आरोपी डुलेश कुमार साहू ने प्रार्थी से जान पहचान होने पर उसे रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया, जिसके बाद आरोपी ने अपने मित्र उत्तम खांडेकर व अंकुश मिश्रा से परिचय कराया। दोनों आरोपी ने खुद को रेलवे विभाग का उच्च अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि उनका रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारियों से जान-पहचान है। वह पहले भी कई लोगों को नौकरी पर लगा चुके हैं। यह कहकर आरोपी ने 11 लाख 8 हजार रुपए लेकर अभी तक नौकरी नहीं लगवाई और न ही पैसा वापस किया। पैसा मांगने पर आज दूंगा, कल दूंगा कहकर रकम वापस नहीं की।

केस 2 : खुद को रेलवे में उच्च अधिकारी बताया

प्रार्थी धर्मेंद्र साहू पिता देव कुमार साहू उम्र 29 वर्ष निवासी खेरथाडीह बालोद को भी आरोपी डुलेश कुमार साहू ने जान-पहचान होने पर रेलवे विभाग में टिकट कलेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने अपने मित्र उत्तम खांडेकर से परिचित कराया। उत्तम खांडेकर ने खुद को रेलवे में उच्च अधिकारी होना बताया और कहा कि इससे पहले वह कई लोगों की नौकरी लगा चुका है। यह कहकर आरोपी ने प्रार्थी से 8 लाख 45 हजार रुपए लेकर अभी तक नौकरी नहीं लगवाई न ही पैसा वापस किया। पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नहीं की।
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केस-3 : नौकरी लगाने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी

थाना गुरुर में धारा 420, 467, 468, 34 का मामला इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज है। यहां प्रार्थी हरिओम साहू ग्राम दुपचेरा व अक्षय कुमार साहू ग्राम खुदनी थाना गुरुर को रेलवे में नौकरी लगाने के पर 24 लाख रुपए की ठगी की थी।

ठगी के हैं ये तीनों आरोपी

वर्तमान में गिरफ्तार आरोपी उत्तमचंद खांडेकर पिता मोहन खांडेकर उम्र 53 वर्ष साकिन ग्राम तांडा पोस्ट तांडा थाना गोंदिया ग्रामीण जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपी

डुलेश कुमार साहू पिता स्व. रामप्रसाद उम्र 46 साल ग्राम भोथली थाना सनौद, अंकुश मिश्रा पिता रामराज उम्र 37 साल साकिन प्लॉट नंबर 76 बालाजी नगर एक्सटेशन भगवान नगर नागपुर रजानंद मंदिर के पास अंजनी नागपुर(महाराष्ट्र)। ठगी के मामले को सुलझाने में थाना बालोद के निरीक्षक रविशंकर पांडेय, प्रधान आरक्षक भगवान सिंह धुव्र, हरीषचंद्र सिन्हा, आरक्षक भोपसिंह साहू, वेदप्रकाश भुआर्य, सायबर सेल बालोद से आरक्षक मिथलेश यादव, राहुल मनहरे एवं आकाश दुबे का महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की अपील ठगों से रहे सावधान

पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने कहा कि नौकरी लगाने के नाम पर लालच के ऐसे बहकावे में ना आएं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करें, मेहनत करें सफलता जरूर मिलेगी। अगर कोई नौकरी लगाने की बात कहे या फिर राशि की मांग करें तो तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दें।

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