लोक वकील रघु ने बताया कि हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जस्टिस साजी कुमार ने 24 साल के युवक को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम , भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के प्रावधानों के तहत अलग-अलग ल 135 साल की सजा सुनाई है।
लोक वकील ने आगे कहा कि दोषी पर अदालत ने 5.1 लाख रुपये का आर्थिक दण्ड़ भी लगाया है। दोषी की सारी सजा एक साथ चलेगी। साथ कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी।
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नहाते समय बनाया था वीडियोबता दें कि दोषी पीड़िता के चाचा का लड़का है। दोषी पीड़िता को स्कूल के बहाने नानी के घर ले जाता है। अभियोजक ने कहा कि दोषी भाई – बहन के रिश्ते का दुर्पयोग करते हुई उसका नहाते वक्त का वीडियो बना लिया, फिर इसी के दम पर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जिसे बाल कल्याण समिति की देख-रेख में रखा गया है।