दुकान प्रतिष्ठान आदि में अधिकतम पांच लोग रह सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन व धूम्रपान वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन संक्रमित व आईसोलेटेड क्षेत्रों में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक कफ्र्यू जारी रख सकेगा। बसों का परिवहन हो सकेगा। इसमें निर्धारित दूरी पर यात्रियों को बैठाया जा सकेगा। चयनित जोन को छोड़ कर बसों का परिवहन किया जा सकेगा। निजी बस संचालक भी अनुमति के आधार पर बसों का संचालन कर सकेंगे।
राज्य के इन आठ जोन में रियायतें दी जाएंगी
जोन संख्या एक – कोयम्बत्तूर, नीलगिरि, ईरोड, तिरुपुर, करुर, सेलम, नामक्कल।
जोन संख्या दो – धर्मपुरी, वैल्लोर, तिरुपुत्तुर, रानीपेट्ट, कृष्णागिरी।
जोन संख्या तीन – वैल्लापुरम, तिरुवेनलमलाई, कुडलूर, कलाकुरिची।
जोन संख्या चार – नागाई,तिरुवरुर, तंजाऊर, तिरिची, अरियालूर, पैरम्बुलूर, पुड््डुकोट्टई।
जोन संख्या पांच – डिंडिगुल, मदुरै, थैनी, विरुदुनगर, शिवगंगई, रामनाथपुरम
जोन संख्या छह – तूतूकुडी, पेड्डी, कन्याकुमारी, थेनकासी।
जोन संख्या सात -कांचीपुरम, थिरुवलूर, चेंगलपेट्ट
जोन संख्या आठ – मद्रास पुलिस क्षेत्र।
जोन संख्या एक – कोयम्बत्तूर, नीलगिरि, ईरोड, तिरुपुर, करुर, सेलम, नामक्कल।
जोन संख्या दो – धर्मपुरी, वैल्लोर, तिरुपुत्तुर, रानीपेट्ट, कृष्णागिरी।
जोन संख्या तीन – वैल्लापुरम, तिरुवेनलमलाई, कुडलूर, कलाकुरिची।
जोन संख्या चार – नागाई,तिरुवरुर, तंजाऊर, तिरिची, अरियालूर, पैरम्बुलूर, पुड््डुकोट्टई।
जोन संख्या पांच – डिंडिगुल, मदुरै, थैनी, विरुदुनगर, शिवगंगई, रामनाथपुरम
जोन संख्या छह – तूतूकुडी, पेड्डी, कन्याकुमारी, थेनकासी।
जोन संख्या सात -कांचीपुरम, थिरुवलूर, चेंगलपेट्ट
जोन संख्या आठ – मद्रास पुलिस क्षेत्र।