नहीं माना सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट की सिंगल व डबल में याचिकाकर्ता मनीषा रानी को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग राजस्थान भी मंगलवार को अपने आदेश में उक्त अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया शामिल करने का आदेश दिया था। लेकिन निदेशालय ने गुरुवार को उक्त अभ्यर्थी को भी अपात्र की सूची में डाल दिया। इसी तरह के अन्य अभ्यर्थी भी अपात्र की सूची में डाल दिए गए हैं जबकि दर्जनों अभ्यर्थियों शामिल कर लिए गए हैं।
हाईकोर्ट की सिंगल व डबल में याचिकाकर्ता मनीषा रानी को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग राजस्थान भी मंगलवार को अपने आदेश में उक्त अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया शामिल करने का आदेश दिया था। लेकिन निदेशालय ने गुरुवार को उक्त अभ्यर्थी को भी अपात्र की सूची में डाल दिया। इसी तरह के अन्य अभ्यर्थी भी अपात्र की सूची में डाल दिए गए हैं जबकि दर्जनों अभ्यर्थियों शामिल कर लिए गए हैं।
सूची सुधारकर प्रकाशित करवाएंगे
&विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों से पहले सूची मंगवाई गई थी, जिसके आधार पर लिस्ट जारी की गई थी। मामला सामने पर इसकी जांच करवाई है। शुक्रवार को
इसे सही करवाकर दुबारा सूची जारी कर दी जाएगी। समान योग्यताधारियों के साथ
अन्याय नहीं होगा।
ओमप्रकाश, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर
&विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों से पहले सूची मंगवाई गई थी, जिसके आधार पर लिस्ट जारी की गई थी। मामला सामने पर इसकी जांच करवाई है। शुक्रवार को
इसे सही करवाकर दुबारा सूची जारी कर दी जाएगी। समान योग्यताधारियों के साथ
अन्याय नहीं होगा।
ओमप्रकाश, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर