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Rajasthan News: किराए पर रहने वाले छात्रों को हर माह मिलेंगे दो हजार रुपए, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

राजस्थान सरकार की ओर से विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दो हजार रुपए प्रतिमाह किराया प्रदान किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर..

चूरूNov 08, 2024 / 03:27 pm

Suman Saurabh

चूरू। अपने घर से दूर रहकर पढाई करने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दो हजार रुपए प्रतिमाह किराया प्रदान किया जाएगा। वर्ष में अधिकतम दस माह के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को आधार, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका एवं बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।  इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र, एसएसओ आईडी से इस पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अधिकतम पांच वर्षों तक प्राप्त किया जा सकता है यह सहायता

उप निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस छात्र जो अध्ययन के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन कर रहे हैं और किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में रुपए बीस हजार प्रदान किए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो हजार रुपए प्रतिमाह अधिकतम दस माह के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ एक अभ्यर्थी अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही प्राप्त कर सकता है।
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उस जिले का निवासी नहीं हो

राठौड़ ने बताया कि अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, वह उस जिले की नगरपालिका, नगर परिषद् व नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता-पिता के पास उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम में स्वयं का मकान न हो, तो ही इस योजना के अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा।
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