पंजीयन कराने पर 1 नवबर से मिलेगा योजना का लाभ
योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर एक नवबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि योजना में वंचित परिवारों से अपील की है कि ऐसे परिवारों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि एक नवंबर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी, 2025 से लाभ मिल सकेगा। यह भी पढ़ें
Good News : दीपावली से पहले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, जानकर खुशी से झूमेंगे
लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक का मिलेगा निशुल्क इलाज
डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। यह भी पढ़ें