जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा व चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग की चूरू जिला राजस्व की क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं।
31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा आदेश
कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवमानना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएग। यह आदेश 31 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेशानुसार धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा व चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभावित है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभावित है। इस समस्या व खतरे के निवारण एवं लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने हेतु धातु निर्मित मांझे तथा चाइनीज मांझे के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया गया है।