राज्य के जिन 229 व्याख्याताओं को पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उन्हें आगामी दिनों में नए आदेश जारी नहीं होने तक अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) में देनी होगी। इसके अलावा जिन कार्मिकों का परीवीक्षा काल पूरा नहीं हुआ है, लंबे समय से अनुपस्थित, निलंबित अथवा कोर्टसे स्थगन आदेश प्राप्त कार्मिकों को स्थानांतरण या पदस्थापन के लिए कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाया जा सकेगा। इस संबंध में निदेशालय को सूचना भिजवानी होगी।
सूची में यदि त्रुटिवश किसी कार्मिक का तबादला विधवा अथवा दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो स्थानांतरित कार्मिक को कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाया जा सकेगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रभारी संस्थाप्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाईकी जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में स्थानांतरित होने की स्थिति में भी कार्मिक को कार्यमुक्त यकार्यग्रहण नहीं करवाया जा सकेगा।
विभाग की ओर से जारी तबादला सूची के साथ जारी आदेशों के मुताबिक व्याख्याताओं को अपने नए विद्यालय में पांच जून तक कार्य ग्रहण करना होगा। कार्मिक को कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण करवाने की प्रक्रिया संस्थाप्रधान को शाला दर्पण के माध्यम से करके सूचना अपलोड करवानी होगी।
सोमेश शर्मा, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरू
चूरू. कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने सोमवार को राज्य के उर्दू व्याख्याताओं की तबादला सूची भी जारी कर दी।कुल २७ व्याख्याताओं की सूची में चूरू जिले के दो व्याख्याताओं को जिले में ही स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार राजसमंद से चूरू जिले में एक व्याख्याता को लगाया गया है। इन्हें आठ जून तक कार्य ग्रहण करना होगा। इसके अलावा अन्य जिलों में आठ व्याख्याताओं को पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। सीकर-झुंझुनूं में कोई तबादला नहीं हुआ।