अपर लोक अभियोजक संख्या 2 चित्तौडग़ढ़ अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि चार जुलाई 2019 को प्रार्थी बस्सी निवासी गणपत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान रिपोर्ट दी कि वह 30 जून 2019 को दोपहर करीब डेढ़ बजे गाय को पानी पिलाने के लिए बाड़े में गया था। तभी बस्सी खेड़ा निवासी शरीफ पुत्र अजीज मोहमद आया और प्रार्थी को पीछे से पकड़कर गले में पहनी सोने की चेन छीनने लगा।
प्रार्थी ने चेन पकड़ ली। इस पर आरोपी ने हत्या के इरादे से गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। प्रार्थी जैसे-तैसे लहूलुहान हालत में घर पहुंचा, जहां से परिजन उपचार के लिए सांवलिया जी अस्पताल लाए। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर रैफर कर दिया। पुलिस ने प्राणघातक हमले का मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद शरीफ मोहद व नारायणलाल को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह व 15 दस्तावेज पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शरीफ मोहमद को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।