सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम को लेकर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को खास तौर पर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
चित्तौड़गढ़•Aug 07, 2023 / 11:42 am•
Akshita Deora
चित्तौड़गढ़. सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम को लेकर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को खास तौर पर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, फिलहाल यह आदेश और इस तरह की व्यवस्था सरकारी वाहनों के लिए ही लागू की जा रही है। निजी वाहनों को इससे अलग रखा गया है।
पूर्व रजिस्ट्रेशन भी माना जाएगा रद्द
उक्त नियमों के अनुसार स्पष्ट है कि अब ऐसे राजकीय वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूर्व में हो चुका है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द हुआ माना जाएगा। यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों पर लागू नहीं होगा।
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