चित्तौड़गढ़

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर राजस्थान से बड़ा अपडेट, इन जानकारियों से कई लोग अभी तक हैं दूर

Chittorgarh News : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकतर वाहन बिना एचएसआरपी दौड़ रहे हैं।

चित्तौड़गढ़Aug 19, 2024 / 12:11 pm

Supriya Rani

चित्तौड़गढ़. राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने करीब 11 माह पहले एक अप्रेल 2019 से पूर्व विनिर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की थी। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकतर वाहन बिना एचएसआरपी दौड़ रहे हैं। इसकी खास वजह ग्रामीण क्षेत्र के वाहन चालकों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होना है। उन्हें नहीं पता कि एचएसआरपी नहीं होने से उन्हें चालान का सामना करना पड़ सकता है। एचएसआरपी क्या है और ये किन वाहनों पर लगाई जानी है। इसके अभाव में कितने रुपए का चालान कट सकता है।

पूरी प्रक्रिया को यूं समझना होगा

एचएसआरपी क्या है और यह किन वाहनों पर लगाई जानी है?

    – एचएसआरपी यानी अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट, जो एक अप्रेल 2019 से पूर्व विनिर्मित वाहनों पर लगाई जानी है।
    हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की क्या प्रक्रिया है?

      एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन विनिर्माता एवं उनकी ओर से अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया गया है। एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें वाहन स्वामी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत डीलर की ओर से वाहन पर एचएसआरपी लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
      वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट नहीं होने पर कितने रुपए का चालान काटा जाएगा और यह कब से शुरू होगा ?

        – वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने पर दुपहिया वाहनों का 2 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। जबकि चार पहिया वाहनों का पांच हजार रुपए का चालान कटेगा। चालान काटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन, जिन वाहन चालकों ने एचएसआरपी लगवाने के लिए पंजीयन करवाकर निर्धारित शुल्क की रसीद प्राप्त कर ली है। उनकी रसीद दिखाने पर चालान नहीं काटा जाएगा।
        क्या एक अप्रेल 2019 के बाद के वाहनों को एचएसआरपी लगवाने की आवश्यकता नहीं है?

          – एक अप्रेल 2019 के बाद विनिर्मित वाहनों में समस्त मोटरयान विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स की ओर से एचएसआरपी ही लगाई जा रही है। यदि किसी वाहन मालिक ने जानबूझकर नहीं लगवाई है तो उसे भी लगवानी होगी।
          एचएसआरपी नहीं लगवाने पर चालान के अलावा क्या नुकसान हो सकता है ?

            – परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार राज्य के प्रादेशिक, जिला परिवहन कार्यालयों में बिना एचएसआरपी लगे पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण, हस्तान्तरण, एनओसी, पता परिवर्तन, फिटनेस, नवीनीकरण आदि वाहन पोर्टल पर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी।
            एचएसआरपी लगवाने का क्या शुल्क तय किया हुआ है ?

              – सभी प्रकार के कर मिलाकर दुपहिया वाहनों के एचएसआरपी लगाने की एवज में 425 रुपए, तीन पहिया वाहनों के 475 रुपए, चार पहिया वाहन (एलएमवी) 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान 730 रुपए तथा ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी वाहनों के 495 रुपए लिए जा सकेंगे।
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