मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि, ऑटो में बैठा युवक लाउड स्पीकर में जोर-जोर से शराब कंपनी का नाम, ब्रांड्स के नाम, उसकी कीमत और उसपर स्कीम की जानकारी देता चल रहा है। बताया जा रहा है कि, शहर की गलियों और सड़कों पर दौड़ रहे इस ऑटो को शराब ठेकेदार द्वारा चलवाया जा रहा था। तथा शराब के शौकीनों को उनके द्वार तक नई स्कीम पहुंचाई जा रही थी, ताकि उन स्कीमों के लोभ में आकर ग्राहक अधिक शराब खरीदने आ सकें।
यह भी पढ़ें- आपस में भिड़े कांग्रेसी : चले लात घूंसे और कुर्सियां, चारों और गूंज रही थीं गालियां, वीडियो वायरल
आबकारी विबाग करेगा कार्रवाई
बताया जा रहा है कि, शराब का प्रचार करने का ये अनोखा तरीका पिछले कई दिनों से शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि, इस तरह के प्रचार की जानकारी जब सौंसर पुलिस को लगी तो उसने संबंधित वाहन की घेराबंदी की तैयारी की। साथ ही, उक्त वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि, आगे की कार्रवाई के लिए सौंसर पुलिस ने ये मामला आबकारी विभाग को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि, ये शराब के प्रचार प्रसार करने वाला वाहन लोधीखेड़ा शराब दुकान का था। दरअसल, कुछ दिनों पहले ही यहां नया ठेका मिला है। अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए ठेकेदार शराब पर लगातार स्कीमें दे रहा है। इसी के तहत वो लगातार शराब की नई स्कीम के साथ उसके मूल्य का भी जमकर प्रचार कर रहा था। सौंसर पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंपी है।
‘नहीं किया जा सकता शराब का प्रचार’
मामले को लेकर आबकारी विभाग का कहना है कि, शराब का प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले शराब ठेकेदार पर आबकारी विभाग चेतावनी के साथ ही अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बात भी है कि, ठेकेदार पर कार्रवाई के नाम पर आबकारी विभाग जुर्माने की कार्रवाई के साथ चेतावनी भर दे पाएगा। सूत्रों की मानें तो शराब ठेकेदार को नियमों की जानकारी है। लेकिन, आबकारी एक्ट में कोई बड़ी सजा और जुर्माना न होने के चलते उसने इस नियम को तोड़ा है तथा लगातार प्रचार वाहन ग्रामीण और शहरी इलाके में घुमाया जा रहा था।