दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने पर तीन सगे भाईयों सहित चार को उम्रकैद, 75 हजार का जुर्माना
मामले के चार आरोपियों को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई
मामले के चार आरोपियों को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई
छतरपुर। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य की कोर्ट ने मामले के चार आरोपियों को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि महाराजपुर निवासी प्रकाश चैरसिया के बेटे अमरदीप की शादी 2014 में प्रेमचंद्र की बेटी कल्पना के साथ हुई थी। बीमारी के चलते कल्पनी की मृत्यु हो गई थी। कल्पना के भाई नीरज व पंकज चैरसिया का कहना था कि उसकी ***** को उसके पति अमरदीप ने मारा है और इसी कारण अमरदीप से शादी में दिया सभी सामान वापस मांग रहे थे। सामान वापस नही देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। 19 जनवरी 2016 की सुबह 8 बजे प्रकाश का भाई राकेश और भाभी जयंती जानकी मंदिर से दर्शन करके जयंती घर जा रही थी और राकेश दुकान खोलने जाने लगा। जैसे ही राकेश बरिया तिगैला के पास पहुंचा तो दो गाइक में सवार होकर आए नीरज, पंकज, टिक्कम उर्फ परसराम चैरसिया, शिवम चैरसिया ने कट्टे से राकेश पर फायर कर दिया। जब तक प्रकाश, जयंती चिल्लाकर मौके पर दौड़े तो सभी आरोपी भाग निकले। घायल हालत में राकेश को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना महाराजपुर ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी अरुणदेव खरे ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आरएल शक्य की अदालत ने आरोपी नीरज, पंकज, टिक्कम और शिवम को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
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