छतरपुर

घर बैठे डाकिया के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा

डाक विभाग की सेवा ने पैशनरों को काफी राहत दी है। इसके लिए पेंशनरों को आधार कार्ड, मोबाइल बैंक या डाकघर के खाता संख्या और पीपीओ नंबर देने होंगे।

छतरपुरNov 07, 2024 / 10:53 am

Dharmendra Singh

प्रधान डाकघर छतरपुर

छतरपुर. अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। घर बैठे डाकिया के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा। जिससे पेंशन मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। डाकघर में यह सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, इस सुविधा से पेंशनरो को कतार से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय डाक विभाग छतरपुर के अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जो पेंशनर्स बैंक या विभाग नहीं आ सकते हैं, उन्हें यह सुविधा घर बैठे मिलेगी।

हर साल देना होता जीवित प्रमाण पत्र


पेंशन बहाली के लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में कई पेंशनर किसी कारणवश या दूरदराज होने के कारण आने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कई परेशानियों को सामना करना पड़ता है। भारतीय डाक विभाग छतरपुर के अधीक्षक ने बताया कि ऐसे में डाक विभाग की सेवा ने पैशनरों को काफी राहत दी है। इसके लिए पेंशनरों को आधार कार्ड, मोबाइल बैंक या डाकघर के खाता संख्या और पीपीओ नंबर देने होंगे।

ये रहेगी प्रक्रिया


भारतीय डाक विभाग छतरपुर के अधीक्षक ने बताया कि पेंशनर डाकिया से मुलाकात कर माइक्रो एटीएम में जाकर लॉगिंग करेगा। उसमें डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें मांगी गई जानकारी अपलोड कर पेंशनरों की फिंगर प्रिंट या फेस कैप्चर कर प्रमाण पत्र बना देगा। यह प्रमाण पत्र विभाग में चला जाएगा । पेंशनर्स को अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो वह जीवित प्रमाण पत्र की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पेंशनर्स डाकिए के साथ ही पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

इधर, निकाय के पेंशनर्स के लिए डीए


प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। ये आदेश मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर ही लागू किया गया है। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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