छतरपुर

शहर में रेत की अवैध मंड़ी सजने से रोकने के लिए बैरियर का प्लान बना, एक साल बाद भी लागू नहीं कर पाए

उप संचालक खनिज ने अपनी टीम के साथ स्थान चिंहित भी किए। लेकिन ये बैरियर एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं।

छतरपुरNov 05, 2024 / 10:37 am

Dharmendra Singh

इस तरह के बिना नंबर के ट्रैक्टर शहर के यातायात में बन रहे मुसीबत

छतरपुर. शहर की सीमा में लोगों की सुरक्षा के लिए तात्कालीन कलेक्टर ने शहर के अंदर संचालित रेत की अवैध मंडी पर प्रतिबंध लगाया और ट्रैक्टरों को शहर में घुसने से रोकने के लिए प्रवेश मार्गो पर बैरियर लगो के निर्देश दिे। इसके लिए उप संचालक खनिज ने अपनी टीम के साथ स्थान चिंहित भी किए। लेकिन ये बैरियर एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं।

शहर में दो जगह चल रही अवैध मंड़ी


रेत का अवैध कारोबार करने वालों ने सटई रोड और गायत्री मंदिर के पास अवैध मंडी खड़ी कर ली है। इन मंडियों में आने वाले ट्रैक्टर सडक़ों पर राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए है। बिना रजिस्ट्रेशन या कृषि कार्य के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर रेत की ढुलाई में लगे हुए है। जो ओवरलोड रेत भरकर शहर की सडक़ों पर बेलगाम दौड़ते हैं। वहीं, रेत से भरे ट्रैक्टर के पकड़े जाने के डर से अंधी रफ्तार में दौडऩे भीषण हादसे की आशंका बनी हुई है।

ट्रैक्टर सुरक्षित यातायात में बड़ा संकट


शहर की सडक़ों पर ट्रैक्टर ट्राली ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया है। मिट्टी, गिट्ट्री, बालू, ईंट लादकर ड्राइवर इतनी तेजी से सडक़ों पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाते हैं कि हर वक्त दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली बिना परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए चल रहे हैं। इनके लिए शहर में नो इंट्री को कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टर-ट्राली शहर में कहीं भी किसी भी समय दिख सकती है। भले ही सडक़ पर जाम लग जाए या किसी को दिक्कत हो, इससे न ट्रैक्टर चालकों को मतलब है और न ही यातायात विभाग को। परिवहन विभाग में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक कागजों में ये ट्रैक्टर-ट्राली कृषि कार्य के लिए हैं, लेकिन इनका ज्यादातर इस्तेमाल सडक़ों पर माल ढोने में किया जा रहा है। वहीं अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रालियों के कारण पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बनी हुई है।

बिना नंबर लिखवाए चलते है


शहर में चलने वाले अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर नहीं लिखे हैं। परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी वाहन एजेंसी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वाहन स्वामी ट्रैक्टर ले जा सकता है। बिना नंबर लिखवाए कोई भी गाड़ी सडक़ पर नहीं चल सकती है। बिना नंबर लिखवाए गाड़ी चलने पर 2000 रुपए जुमार्ना लगता है। इंश्योरेंस नहीं होने पर 3000 रुपए तथा रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 2000 रुपए जुर्माना के साथ वाहन की जब्ती और राजसात की कार्रवाई की जाती है।

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे ट्रैक्टर


बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश परिवहन विभाग बहुत पहले ही जारी कर चुका है। जिले में ट्रैक्टर चालकों की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और चालकों के पास लाइसेंस भी नहीं हैं। ऐसे चालकों को चिह्नित कर बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश परिवहन विभाग ने जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है।

इनका कहना है


रेत के अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कार्रवाई की जाती है। बीच बीच में हमारी टीम सभी एरिया में चेकिंग कर आगे भी कार्रवाई करेगी।
अमित मिश्रा, उप संचालक, खनिज

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