तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक नाइट कफ्र्यू और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। राज्य में राज्य सरकार ने अप्रैल में कोरोना प्रतिबंध जारी किए थे, जिन्हें बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है।
मुख्य सचिव राजीव रंजन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, इस दौरान सभी सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स/थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, और अन्य इससे संबंधित स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, 2 मई को विधानसभा चुनाव और कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना के संबंध में अधिकारियों/ पार्टी के पदाधिकारियों, उम्मीदवारों, मुख्य एजेंटों, गिनती एजेंटों, खाद्य आपूर्तिकर्ताओं की आवाजाही / परिवहन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। नाइट कफ्र्यू के दौरान निजी/सार्वजनिक बस परिवहन, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इंट्रा-स्टेट और अंतर-राज्य निजी / सार्वजनिक बस परिवहन को रात 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति नहीं दी जाएगी। चेन्नई मेट्रो रेल को रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
पूर्ण लॉकडाउन के दौरान, रेस्तरां और ई-कॉमर्स की डिलीवरी को सुबह 6 से रात 10 बजे तक, दोपहर 12 से 3 बजे; तक और शाम 6 से 9 बजे तक फूड और सामान डिलिवरी की अनुमति होगी। मछली बाजार, मछली स्टॉल, चिकन स्टॉल और अन्य मांस स्टाल शनिवार को बंद रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जारी अन्य प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे।