हर 25 किमी पर होगा चार्जिंग स्टेशन- बदलावों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। इसके लिए सबसे बड़ा कदम चार्जिंग को लेकर उठाया जाएगा। शहरों में 3 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन अवश्य उपलब्ध होगा। इसके अलावा सभी प्रकार के हाईवे के दोनों ओर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा।
चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दो चरणों में तैयार किया जाएगा।
1- पहले तीन सालों में 40 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) से अधिक की आबादी वाले शहर और इनसे जुड़े सभी एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
2- दूसरे चरण में 3 से 5 वर्ष में राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। वहीं एक से दूसरे शहर जाने वाले वाहनों जैसे ट्रक और बसों के लिए 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
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घरो में लगा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन-
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनियों की इजाजत से घरों और ऑफिसेज में निजी चार्जिंग स्टेशन बना सकेंगे। निजी चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की खपत को घरेलू माना जाएगा और इन पर घरेलू दरें ही लागू होंगी। लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) पर बिजली की दरें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत जारी टैरिफ नीति के अनुसार तय की जाएंगी।
इस संबंध में बिजली मंत्रालय पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। कोई भी व्यक्ति या संस्थान पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर सकता है।