इसके लिए डीलर्स को होलोग्राम और नंबर प्लेट आधिकारिक उपकरण निर्माताओं से खरीदने के आदेश दिये गए हैं।
Dakar Rally 2020 : Tvs Sherco रैली फैक्ट्री टीम ने किया अपने स्कवॉड का ऐलान
1 अप्रैल से जरूरी है होलोग्राम और प्लेट-
आपको मालूम हो कि मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और होलोग्राम को कारों के लिए जरूरी कर दिया है। अप्रैल से खरीदी गई गाड़ियों में ये दोनो चीजें लगाने की जिम्मेदारी डीलर्स के ऊपर है।
सड़क और परिवहन मंत्रालय के आदेश अनुसार डीजल से चलने वाले वाहनों के नंबर प्लेट हल्के नारंगी रंग के बैकग्राउंड में होने चाहिए जबकि पेट्रोल और सीएनजी पर चलने वाले वाहनों के लिए हल्के नीले रंग के बैकग्राउंड होना जरूरी है। अन्य वाहनों के लिए ग्रे रंग के नंबरप्लेट बैकग्राउंड को प्राथमिकता दी गई है।
Ola ने सेल्फ ड्राइव सर्विस में रखा कदम, अब किराए पर लेकर खुद चला सकेंगे कार
वाहन के ईंधन के अनुसार कलर कोड आधारित नंबरप्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। वहां निर्माता कंपनियों को तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाना होगा।
होलोग्राम स्टीकर को तीसरे रजिस्ट्रेशन प्लेट के रूप में वाहन के विंडशील्ड पर बाएं निचले कोने पर लगवाना अनिवार्य है। इस स्टीकर में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर पिन संख्या, रजिस्ट्रेशन क्षेत्र, वाहन का चेसिस व इंजन संख्या से जुड़ी सभी जानकारी होगी।