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Fastag से जुड़ी इस बात का ध्यान रखना है बेहद जरूरी , नहीं तो देना होगा 4 गुना टोल

आज हम आपको fasttagके साथ ध्यान रखने वाली ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

Nov 27, 2019 / 05:14 pm

Pragati Bajpai

fastag

नई दिल्ली: 1 दिसंबर से टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए Fast अनिवार्य हो जाएगा। यानि अगर आपकी गाड़ी पर ये टैग नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि 1 दिसंबर में चंद दिन बचे है और लोगों को अभी भी इस सिस्टम के बारे में कई बातें नहीं पता है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होने fasttag तो ले लिया है लेकिन अभी भी इससे जुड़े कुछ नियमों और प्रावधानों का उन्हें नहीं पता और ऐसे हालात में न सिर्फ आपसे गलतियां होने के चांसेज हैं बल्कि हो सकता है कि आपको अपनी गलती के लिए जुर्माना तक देना पड़े।

जी हां इसीलिए आज हम आपको fasttagके साथ ध्यान रखने वाली ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यानि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो fasttag लागू होने के बाद ये गलतियां कभी न करें

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ओवरलोडिंग की वजह से देना पड़ सकता है जुर्माना-

एनएचएआई के मुताबिक, अगर किसी वाणिज्य वाहन पर 20 फीसदी तक ओवरलोड है, तो वाहन मालिक से दोगुना 20 से 40 फीसदी ओवरलोड पर चार गुना, 40 से 60 फीसदी ओवरलोड पर छह गुना, 60 से 80 फीसदी पर आठ गुना और 80 से 100 फीसदी ओवरलोड पर दस गुना तक का जुर्माने वसूला जाएगा। इसके लिए टोल पर वजन तोलने की मशीने जैसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, तो ट्रक के वजन का आंकलन करके टोल राशि ऑटोमैटिक ही काट लेंगे।

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हर गाड़ी के लिए अलग है कलर-

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