गाड़ी चलाते समय आप चालक का डीएल, आरसी, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र को आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं या फिर इनकी फोटोकॉपी करवाकर अपने पास सकते हैं।
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आपको मालूम हो कि बीते 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने नोटीफिकेशन जारी करके ये निर्देश दिये हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने यहां इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये हैं। यही नहीं इस नियम के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने आदेश भी दिये हैं।
डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने का आदेश पहली बार 8 अगस्त 2018 को दिया गया था। उसमें राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देना था।लेकिन राज्य सरकारों की लापरवाही की वजह से तीन माह बाद भी आदेश जारी नहीं हो सका।यही वजह है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर 2018 को जारी किए। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर राज्य सरकारों को निर्देशित किया है आम जनता को राहत देते हुए इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।