कार बेचते समय फास्टैग Deactivate करना जरूरी
यदि आपने अपना वाहन बेचा या ट्रांसफर किया है, तो आपको तुरंत FASTag को निष्क्रिय/बंद कर देना चाहिए क्योंकि टोल भुगतान उसी खाते से काटा जाता रहेगा जिससे FASTag जुड़ा हुआ है। यानी जब तक आप अपना FASTag खाता बंद नहीं करते, आपकी कार का नया खरीदार भी कार के लिए नया FASTag जारी नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक वाहन से केवल एक एक्टिव FASTag को ही जोड़ा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, कि एक FASTag को केवल एक पंजीकरण संख्या के साथ जोड़ा जा सकता है, तो जब तक आप अपनी कार से जुड़े फास्टैग का बंद नहीं करते हैं, नया कार मालिक नया FASTag प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।
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कैसे बंद करें फास्टैग
आप FASTag से जुड़े खाते या ई-वॉलेट को निष्क्रिय करने या बंद करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे आम तरीकों में से एक है, कि आप अपने FASTag प्रदाता यानी जिससे आपने फास्टैग खरीदा है, उससे संपर्क करें और FASTag से जुड़े खाते को बंद करने/निष्क्रिय करने के लिए अनुरोध करें। इसके अलावा MoRTH/NHAI/IHMCL ने FASTag शिकायतों को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1033 शुरू किया है, ग्राहक किसी भी FASTag से संबंधित परेशानियों के लिए बस 1033 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम के 18001204210 नेबर पर कॉल कर या पेटीएम ऐप में लॉग इन करके भी फास्टैग बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं।