इंश्योरेंस सेक्टर की नियामक एजेंसी इरडा ने एक अहम कदम उठाते हुए नया दिशानिर्देश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक नए या पुराने सभी वाहनों के मोटर बीमा के साथ 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। इसके लिए प्रीमियम की राशि 750 रुपये तय की गई है। इरडा ने कंपनियों को कहा है कि अधिसूचना जारी होते ही इस पर अमल किया जाना चाहिए अथवा 25 अक्टूबर तक सभी कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा।
मौजूदा नियम के मुताबिक दोपहिया वाहनों के लिए अभी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख रुपये और कारों के लिए दो लाख रुपये है। लेकिन कई बीमा कंपनियां व्यक्तिगत बीमा की राशि को बढ़ाने का विकल्प ग्राहको को देती हैं लेकिन उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है।
बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ तपन सिंघल का कहना है कि यह एक सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह दुर्घटना के शिकार बने व्यक्ति को या उसके परिवार को बेहद विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक मदद मुहैया करेगा, जिसकी बेहद जरूरत होती है। साथ ही यह देश में बीमा के महत्व को भी बढ़ावा देगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पर्याप्त बीमा नहीं करवाते। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद बीमा धारकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।