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आधार कार्ड पर SC ने सरकार को फटकारा, क्या अब जानकारी के नाम पर डीएनए सैंपल भी देना होगा

आधार कार्ड में दी जाने वाली जाने वाली जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल किए हैं।

Apr 05, 2018 / 04:31 pm

Manoj Kumar

नई दिल्ली। आधार कार्ड में दी जाने वाली जाने वाली जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या अब जानकारी के नाम पर लोगों को अपना डीएनए सैंपल भी देना पड़ेगा। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि क्या ऐसा करके किसी एक अथॉरिटी को ज्यादा शक्ति नहीं दे रहे हैं? क्या यह निजता के अधिकार का हनन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विदेशी कोर्टों के फैसलों के तर्क पर भी सवाल उठाए।
सरकार ने दिए ये जबाब
सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इस स्कीम के तहत लोगों से ज्यादा सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। UIDAI कुछ ही सूचनाएं लेती है ऐसे में ज्यादा शक्ति देने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने दलील देते हुए कहा कि उनके इस कदम की यूनाइटेड नेशन ने भी तारीफ की है। यही नहीं सरकार ने आधार कार्ड के समर्थन में अमरीकी कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। सरकार ने दलील दी कि आधार गरीबों को सामाजिक योजनाओं से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है।
बैंक अधिकारी धोखाधड़ी करने वालों के हाथों की कठपुतलियां बने

अमरीकी कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि यूरोपीय देशों के कोर्ट ने इस तरह की स्कीम का तो विरोध किया है। ऐसे में जब बाहरी देशों के कोर्ट में फैसलों को लेकर मतभेद है तो हम बाहर के देशों के फैसले पर अपनी राय कैसे बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आधार बैंक धोखाधड़ी को नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखने में आया है कि बैंक अधिकारी धोखाधड़ी करने वालों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आधार से इन पर थोड़ी रोक लगाई जा सकती है।

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