यह भी पढ़े :— नशे की लत से है परेशान, इन 10 खास तरीकों से पाएं निजात
मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव
केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन के लिए मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने सुझाव दे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि संज्ञान में आया है कि विदेश में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर उसके नवीनीकरण के लिए कोई व्यवस्था नही बनाई गई है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए जाएगा।
यह भी पढ़े :— इस महिला ने कोरोना के बीच रखी बर्थडे पार्टी, खर्च कर डाले 215 करोड़ रुपए
चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया
एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है। जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा ऑन एराइवल है। ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता। मोटर एक्ट के इस संशोधन से कई लोगों को ड्राइविंग रिन्यू करवाने में आसानी होगी।