यूआईडीएआई ने एक बयान जारी कर कहा कि जिन लोगों ने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है। ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है। इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है। आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट करना होगा।
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यूआईएडीएआई का कहना है कि आधार को ऑनलाइन के साथ केंद्र पर जाकर भी अपडेट करा सकेंगे। ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए माईआधार पोर्टल पर जाना होगा। वहीं, आधार होल्डर आधार सेंटर पर भी जाकर यह काम कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 25 जबकि केंद्र पर जाकर अपडेट कराने के लिए 50 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा।
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यूआईडीएआई ने कहा कि आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इसके लिए व्यक्तिगत नवीनतम विवरण के साथ आधार डाटा को अपडेट कराना होगा ताकि आधार सत्यापन में असुविधा न हो। हालांकि, यूआईडीएआई ने साफ किया है कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने दस सालों के भीतर आधार अपडेट कराया है उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।