पहले से सख्त हुआ सिम लेना
केंद्र सरकार ने नए सिम खरीदने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए निमयों मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं दे सकती है। इसके साथ ही 18 साल के ज्यादा की उम्र के कस्टमर को अपने नए सिम के लिए आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरिफाई करना होगा।
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KYC प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा
कस्टमर्स अब नए सिम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और अपने घर पर सिम कार्ड मंगवा सकते है। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन लेना होगा। इसके लिए यूजर्स को एक रुपए का भुगतान करना होगा।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा सिम कार्ड
– टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार, कंपनी अब 18 साल से छोटे यूजर्स को सिम कार्ड जारी कर सकेंगी।
— यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, तो उसके नाम पर नया सिम कार्ड नहीं खरीदा जा सकता।
— यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो सिम बचने वाली टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा।
— नए नियमों के अनुसार दोषी पाई गई टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।