होटल और रेस्टोरेंट उद्योग सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के आदेश के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने इस आदेश की कानूनी वैधता पर सवाल करते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा करने वाला है।
NRAI ने CCPA के आदेश का किया विरोध
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने CCPA के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के दिशा निर्देश बिना की कानूनी आधार के रेस्टोरेंट उद्योग के खिलाफ एक अभियान शुरू करने का प्रयास है। NRAI ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज फ्रंट एंड कर्मचारियों को दिया जाता है। सर्विस चार्ज का फायदा होटल या रेस्टोरेंट नहीं लेते हैं।
सरकार के पास रोक लगाने का अधिकार नहीं
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार के पास इस मामले में दखल देने और रोक लगाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। NRAI ने कहा कि इस मामले में न CCPA और न ही सरकार के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
ग्राहक दर्ज करा सकते हैं शिकायत
CCPA ने सोमवार 4 जुलाई को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को गैरकानूनी बताया है। इसके साथ ही CCPA ने कहा है कि होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक की मर्जी के बिना सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर वह सर्विस चार्ज की मांग करते हैं तो ग्राहक 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है।