इन लोगों के लिए हैं ये दिशानिर्देश
आरबीआई (RBI) ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नए समझौते निष्पादित करके संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों में नए नियम लागू किए जाएं। हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया कि नए निर्देश उन क्रेडिट कार्ड (credit cards) जारीकर्ताओं पर लागू नहीं हैं जिनके जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। उन्हें इन दिशानिर्देशों से बाहर रखा गया है।
आमतौर पर, अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता द्वारा तय किया जाता है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।