
RBI Bars Mahindra Finance From Using Third Party Recovery Agents Know the Reason
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 23 सितंबर को बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में लोक रिकवरी के लिए महिंद्र एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज पर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि, कंपनी अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग सिस्टम के जरिए लोन वसूली या रिपॉजेशन एक्टिविटी भी नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो RBI ने निर्देश दिया है कि वित्तीय सेवा प्रदाता यह कंपनी लोन का पैसा वसूल करने के लिए अब बाहरी वसूली एजेंटों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
RBI ने क्यों दिया ये आदेश?
RBI ने ये कार्रवाई झारखंड के हजारीबाग में लोन ना जमा करने पर महिंन्द्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट की ओर से की गई जबरदस्ती बड़ी वजह है।
हजारीबाग में वसूली करने गए रिकवरी एजेंटों पर मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रैक्टर को कब्जे में लेने गए वसूली एजेंटों को रोकने के लिए मोनिका अपने पिता के साथ पहुंची थी। ट्रैक्टर के लोन पर 10,000 रुपए ब्याज अदा करना था।
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हजारीबाग के एसपी मनोज रतन छोटे ने भी कहा कि इस मामले में शामिल थर्ड पार्टी वेंडरों को फाइनेंस कंपनी ने लगाया था। मृतिका मोनिका दो महीने की गर्भवती भी थी।
एजेंट की वसूली को लेकर जबरदस्ती के चलते दिव्यांग किसान के ट्रैक्टर की रिकवरी के दौरान उसकी बेटी मोनिका की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी। यही वजह है कि, इस मामले को आरबीआई ने बेहद गंभीरता से लेते हुए रोक लगाने का निर्देश दिया है।
अब कौन करेगा वसूली?
आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब कंपनी थर्डपाटी रिकवरी एजेंट की बहाली नहीं कर सकेगी। यानी ऐसा नहीं है कि अब आपके लोन की रिकवरी नहीं होग? rbi ? RBI के मुताबिक, कंपनी अपने कर्मचारियों के जरिए वसूली गतिविधियों को जारी रख सकती है।
महिंद्रा ने भी जताया दुख
हजारीबाग की घटना को लेकर महिंद्रा की ओर से भी दुख जताया गया। महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने दुख जताते हुए कहा, 'हम हजारीबाग की घटना के बेहद दुखी और परेशान है, ये एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।'
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Published on:
23 Sept 2022 03:00 pm
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