कारोबार

पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को 1 अप्रैल से इन योजनाओं पर कैश में नहीं मिलेगा ब्याज

सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट को सेविंग अकाउंट को लेकर पोस्ट ऑफिस बड़ा बदलाव करने जा रहा है।

Mar 15, 2022 / 07:42 am

Mahima Pandey

Post office will end cash payment interest on these schemes from April

पोस्‍ट ऑफिस की योजनाएं भारतीयों के लिए निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प देती हैं। ये निवेश पर गारंटीड, शानदार रिटर्न भी देती हैं। अब पोस्ट ऑफिस अपनी कुछ योजनाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस संबंध में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में कैश में ब्याज देना बंद हो जाएगा।
इस सर्कुलर के अनुसार, पोस्‍ट ऑफिस की तीन योजनाओं में प्राप्त ब्याज 1 अप्रैल, 2022 से नकद में नहीं दिया जाएगा। ब्याज की रकम केवल खाताधारकों के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। यदि खाताधारक अपने सेविंग अकाउंट से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स से लिंक करने में असमर्थ हैं तो बकाया ब्याज के पैसे केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्रेडिट किया जाएगा या चेक के जरिए क्रेडिट किया जाएगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर असीमित मुफ्त लेन-देन होते हैं, अब इसपर भी अनलिमिटेड सुविधा खत्म की जा रही है। अब केवल तीन लेन देन मुफ्त होंगे जिसमें मिनी स्टेटमेंट, नकद निकासी और नकद जमा की सुविधा है।

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का उद्देश्य
बता दें पोस्ट ऑफिस का ये नया कदम डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगाम कसने और धोखाधड़ी से बचने के लिए है।

ब्याज का क्या है सिस्टम
5 वर्षीय मंथली इनकम स्कीम के तहत ब्याज का पेमेंट सिर्फ मासिक आधार पर होता है। बात करें 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट की तो इसमें ब्याज का भुगतान तिमाही के आधार किया जाता है। वहीं, टर्म डिपॉजि खाताधारकों को ब्याज के पैसे सालाना आधार पर मिलते हैं।

यह भी पढ़े – इस स्कीम में 100 रुपए से भी कम जमा करने पर 13.72 लाख रुपए मिलने की है गारंटी, जानें डिटेल

Hindi News / Business / पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को 1 अप्रैल से इन योजनाओं पर कैश में नहीं मिलेगा ब्याज

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.