पेंशनर्स की शिकायतों का तेजी से निपटारा (Pensioners Grievances)
केंद्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया है कि पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इस नए नियम के अनुसार, अब पेंशनर्स को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पेंशन से जुड़ी शिकायतों को 21 दिनों के भीतर निपटाएं, ताकि पेंशनर्स को समय पर न्याय मिल सके। ये भी पढ़े:- Diwali Bonus: कैसे होता है बोनस का कैलकुलेशन, जाने यह 5 जरूरी प्वाइंट
पेंशन पोर्टल से जुड़ी शिकायतें (Pensioners Grievances)
कई पेंशनर्स ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर आई सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करें। इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जो हर विभाग के प्रदर्शन पर नजर रखेगा।शिकायत समाधान के लिए विशेष सेल का गठन (Pensioners Grievances)
सरकार ने पेंशनर्स की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया है। यह सेल पेंशनर्स की शिकायतों की जांच और समाधान में तेजी लाएगा। इस सेल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पेंशनर की शिकायत अधूरी न रहे और उसे समय पर समाधान मिले। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया में कोई देरी न हो और पेंशनर्स को समय पर उनकी राशि मिलती रहे। ये भी पढ़े:- Bombay Stock Exchange: भाग रहे विदेशी निवेशक, FII ने दिया भारतीय बाजार को झटका, निकाले इतनें करोड़