फूड डिलिवरी में लापरवाही पर लिया जा सकता है हर्जाना
यदि आपने फूड ऑर्डर किया है तो जैसे ही डिलिवरी बॉय आता है आप डिलिवरी पर्सन के सामने ही अपने खाने का पैकेट चैक करें। इस दौरान आपको उसकी पैकिंग को भी ध्यान से देखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने जो चीज ऑर्डर की है, वह नहीं आई है या उसकी मात्रा पूरी नहीं है, तो आप उसी समय कंपनी के नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें।
यदि आपने फूड ऑर्डर किया है तो जैसे ही डिलिवरी बॉय आता है आप डिलिवरी पर्सन के सामने ही अपने खाने का पैकेट चैक करें। इस दौरान आपको उसकी पैकिंग को भी ध्यान से देखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने जो चीज ऑर्डर की है, वह नहीं आई है या उसकी मात्रा पूरी नहीं है, तो आप उसी समय कंपनी के नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें। यहां पर ध्यान रखें आपने खाने का ऑर्डर दिया है जिसके बदलने में सेवा शुल्क और कीमत भी चुकाई है जिसकी वजह से आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। आप इस सेवादोष के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहां पर आपको ऑर्डर, डिलिवरी सहित अन्य जानकारियां व बिल संभालकर रखनी होंगी। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो उपभोक्ता आयोग हर्जाना भी दिलवा सकता है। इस संबंध में आप फूड डिलिवरी कंपनी और खाद्य पदार्थ निर्माता दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने और हर्जाना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। इनके खिलाफ आप जहां रहते हैं उस क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। आपको अपनी शिकायत के लिए उचित हर्जाना मिलेगा।
Hindi News/ Business / फूड डिलिवरी में लापरवाही पर लिया जा सकता है हर्जाना