इसके अलावा PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एक और बड़ी राहत भी दी है। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक NPS में मैच्योरिटी से पहले एकमुश्त निकासी लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले सब्सक्राइबर्स 1 लाख रुपए निकाल सकते थे। अब 2.5 लाख रुपये निकाल सकेंगे।
अभी तक ये थे नियम अभी तक NPS सब्सक्राइबर्स का कुल जमा 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिटायरमेंट के वक्त या 60 साल के होने पर उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों से एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। सब्सक्राइबर्स अपना 60 प्रतिशत पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 40 प्रतिशत पैसे से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है।
3 बार ही कर सकते हैं निकासी नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स 3 साल बाद ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ये रकम कुल योगदान का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। एनपीएस से आंशिक निकासी बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए निकली जा सकती है। NPS सब्सक्राइबर्स पूरी अवधि के दौरान तीन बार ही इस तरह की आंशिक निकासी कर सकते हैं। ये सभी निकासियां इनकम टैक्स नियमों के तहत टैक्स फ्री होती हैं।