अहमदाबाद नगर निगम ने की कार्रवाई बता दें ग्राहक भार्गव जोशी ने मैकडॉनल्ड्स में कोल्ड ड्रिंक में छिपकली की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है जो, वायरल हो गई है। जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ग्राहक की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवांग पटेल ने अहमदाबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए रेस्तरां से नमूने एकत्र किए।
पटेल ने मामले में आगे की कार्रवाई होने तक रेस्तरां को तत्काल प्रभाव से सील करने का भी आदेश दिया है। एएमसी ने कहा है कि कि रेस्तरां को “बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए” सील किया जा रहा है। इसने रेस्तरां को नागरिक निकाय से पूर्व अनुमति के बिना संचालन फिर से शुरू नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
हो सकती है छह महीने की सजा मामले में मैकडॉनल्ड्स ने कथित तौर पर एक बयान में कहा, “हम इस घटना को देख रहे हैं जो कथित तौर पर अहमदाबाद आउटलेट पर हुई थी। जबकि हमने बार-बार जाँच की है और कुछ भी गलत नहीं पाया गया है, हम एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। ”
बता दें, FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छ परिस्थितियों में मानव उपभोग के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है, उस पर अधिकतम एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और छह महीने तक की कैद हो सकती है।