नियमों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देना पड़ती है। नियमों के तहत यह लेट फीस 5,000 रुपए तक हो सकती है। बताया गया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर belated ITR 31 मार्च, 2022 तक 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दाखिल किया जा सकता है।
31 दिसंबर कर फाइल करें आईटीआर रिटर्न, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद आईटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत भी की, फिर इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था।
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IT विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर की समय सीमा तक नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। खास बात यह है कि इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर आखिरी तारीख या 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए।