कारोबार

म्यूचुअल फंड से मिनटों मे निकाल सकेंगे पैसा, सेबी ने नया आदेश जारी किया

निवेशक अपनी यूनिट के मूल्य का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जो तत्काल एक्सेस सुविधा के लिए 50 हजार रुपए की सीमा के अधीन है।

Aug 02, 2021 / 05:34 pm

सुनील शर्मा

Mutual Funds: जोखिम से बचना है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को चुनें

नई दिल्ली। सेबी (SEBI) ने निवेशकों को राहत देते हुए इंस्टेंट एक्सेस की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत रिडेम्पशन रिक्वेस्ट से कुछ ही घंटों या मिनटों के भीतर अपने फंड से पैसा निकाल सकते हैं। निवेशक अपनी यूनिट के मूल्य का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जो तत्काल एक्सेस सुविधा के लिए 50 हजार रुपए की सीमा के अधीन है।
यह भी पढ़ें

जानिए किस बैंक में FD पर मिल रहा है कितना ब्याज, ऐसे बचाएं ब्याज पर लगने वाला टैक्स

सेबी ने इस सिलसिले में 2017 के सर्कुलर को संशोधित किया है। साथ ही म्यूचुअल फंड हाउसों को ओवरनाइट फंड में तत्काल पहुंच की सुविधा देने की अनुमति दी है। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इंस्टेंट एक्सेस सुविधा उनको मिलेगी, जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के कुछ मिनटों के भीतर अपने फंड तक पहुंच सकते हैं।
फंड को दूसरी जगह करेंगे इन्वेस्ट
एक दिसंबर 2021 से सेबी ऐसी रकम जिस पर क्लेम नहीं किया गया हो, उस धन और लाभांश को म्यूचुअल फंड की ओवरनाइट स्कीम, तरल और मुद्रा बाजार योजनाओं में निवेश की अनुमति देगा। पहले इस तरह के पैसे को कॉल मनी, लिक्विड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जा सकता था।
यह भी पढ़ें

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, GST Return फाइल करने के नियमों में हुआ बदलाव

डीमैट अकाउंट को लेकर भी बदलाव
नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने वालों के लिए सेबी ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अकाउंट खोलने से पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके जरिए निवेशक किसी को नॉमिनी बना सकता है। अगर वे ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसके बदले उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। यह नियम एक अक्टूबर से लागू होगा।

Hindi News / Business / म्यूचुअल फंड से मिनटों मे निकाल सकेंगे पैसा, सेबी ने नया आदेश जारी किया

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.