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National Pension Scheme: केवल 50 रुपए जमा कर पाएं 34 लाख, ये है पूरा गणित

 
नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) एक मार्केट-लिंक्ड निवेश है। इस स्कीम के तहत फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं, जो दीर्घावधि में दमदार रिटर्न देता है।

Aug 17, 2021 / 07:00 pm

Dhirendra

National Pension Scheme

नई दिल्ली। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि किसी भी योजना में पैसा निवेश करने का उसे भरपूर लाभ मिले। इस मानदंड पर नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme ) पूरी तरह से खरा उतरता है। यह एक ऐसा स्कीम है जिसमें निवेश ( invest ) करने पर पैसे की सुरक्षित वापसी की पूरी गारंटी होती है। इस स्कीम में हर रोज 50 रुपए जमाकर आप रिटायरमेंट के समय एक साथ 34 लाख रुपए पा सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एनपीएस ( NPS ) एक मार्केट-लिंक्ड ओरिएंटेड निवेश ( Market-Linked Oriented Investments ) है।
योजना का लाभ उठाने के लिए करना होगा ये काम

इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाने के लिए कम उम्र में स्कीम अपने नाम से कराना बेहतर रहता है। चलिए, हम मान लेते हैं कि आप 25 साल की आयु में एनपीएस स्कीम ( NPS Scheme ) शुरू करते हैं। आप हर रोज 50 रुपए हर रोज निवेश करते हैं। इस हिसाब से आपका एनपीएस में मासिक निवेश 1500 रुपए होता है। 35 साल तक लगातार निवेश करने पर आपका कुल निवेश 6.30 लाख रुपए होगा। लेकिन आपको निवेश पर मिलने वाला कुल ब्याज होगा 27.9 लाख रुपए। साथ ही रिटायरमेंट पर कुल पैसा मिलेगा 34.19 लाख रुपए और कुल टैक्स बचत 1.89 लाख रुपए की होगी।
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60 साल की उम्र में निकाल पाएंगे 20.51 लाख रुपए

इसके अलावा रिटायरमेंट के समय या जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आप एनपीएस में से अपने कुल फंड का 60% तक निकाल सकेंगे। इसका मतलब है कि आप रिटायरमेंट के समय 20.51 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। बाकी पैसा एक एन्युटी निवेश योजना में लगाया जाता है जो आपको मासिक पेंशन ( monthly pension ) प्रदान करता है।
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हर महीने 900 मिलेगा पेंशन

अगर आपके निवेश पर सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर 8% के आसपास रहती है तो आपको प्रति माह लगभग 9000 रुपए की मासिक पेंशन ( monthly pension ) प्राप्त होगी।
टैक्स रिबेट का भी उठा सकते हैं लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट भी दी जाती है। कोई भी एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की छूट ले सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर साल में 2 लाख रुपए की टैक्स छूट ली जा सकती है।
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