सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि 5-7 लाख रुपए के बीच आय वाले व्यक्तियों को नई टैक्स रिजीम में स्थानांतरित होने पर लाभ मिलेगा। यह करदाता पर निर्भर है कि वह टैक्स व्यवस्था-नई या पुरानी का चुनाव करता है। हमें लगता है कि पहले साल में ही कम से कम 50% से 66% के नई कर व्यवस्था में बदलने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए टैक्स रिजीम में चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं सैलरीड क्लास की कुल आय 7.5 लाख रुपए तक रहेगी तब भी उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7.5 लाख की इनकम पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
•Feb 03, 2023 / 07:26 pm•
Abhishek Kumar Tripathi
Hindi News / Videos / Business / नए टैक्स रिजीम में 7.5 लाख की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, CBDT अध्यक्ष ने दी जानकारी, जानिए कैसे