आपको बता दें कि EPFO ने पहले कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस पैसा निकालने की अनुमित नहीं दी थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने एक बार नॉन रिफंडेबल एडवांस पैसा निकालने की अनुमति दी, जिसके कारण यह कोरोना के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों लिए राहत बनी। इसके कुछ महीनों बाद सरकार ने इसके जरिए पैसा निकालने की राशि को दोगुना कर दी।
क्या है नियम
नियमों के अनुसार PF अकाउंट होल्डर 3 महीने की बेसिक सैलरी या खाते के बैलेंस का 75% पैसा, जो भी कम हो निकाल सकता है। पैसा निकालने के लिए आपको किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से कुछ ही स्टेफ फॉलो करके ऑनलाइन घर बैठे पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने की प्रोसेस करने के बाद आपके द्वारा दिए गए सेविंग या सैलरी अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
PF अकाउंट से पैसा निकालने की प्रोसेस
-PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट में जाना है।
-इसके बाद आपको URN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगइन करना है।
– अब आप लॉगइन होकर अपने PF अकाउंट के होम पेज में आ जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन सर्विस पर जाना है।
– इसके बाद आपको अपना पैसा क्लेम करने के लिए फार्म चूज करना है।
– अब आपकी स्कीन में नया वेबपेज खुलेगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको भरना है।
– इसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल कंफर्म करनी है।
-अब आपसे सर्टिफेकेट ऑफ अंडरटेंकिग मांगा जाएगा।
– ड्रॉप डाउन मैन्यू से एडवांस PF फार्म चूज करें।
– इसके बाद महामारी प्रकोप के रूप में पैसा निकालने का ऑप्सन चूज कीजिए।
– अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से अमाउंट लिख कर सबमिट करें।
– इसके बाद आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर में OTP आएगा, जिसे वैरिफाई कर देना है। इसके बाद आपका पैसा निकालने का आवेदन सबमिट हो जाएगा।